प्रयागराज। परिषदीय स्कूलों में होने वाली समायोजन प्रक्रिया पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष माथुर ने याचिकाकर्ता पुष्कर सिंह चंदेल और अन्य कि याचिका पर अधिवक्ता दिलीप कुमार मिश्रा और अमित मिश्रा की दलीलों को सुनने के बाद दिया।
याचिका में विभाग के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें विद्यालय के कनिष्ठ अध्यापक को पहले समायोजित करने का आदेश दिया गया था। न्यायालय ने अधिवक्ताओं की दलीलों से सहमत होते हुए प्रक्रिया को फाइनल आउटकम ऑ़फ जजमेंट करते हुए सरकार से जवाब मांगा है और मामले को 29 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है।
हाईकोर्ट ने ये साफ कर दिया कि जब तक इस याचिका पर अंतिम आदेश नहीं पारित हो जाता तब तक कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं होगी।