प्रयागराज , इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सेक्टर 39 गौतमबुद्धनगर में दर्ज प्राथमिकी के तहत सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में आरोपित राजीव नयन मिश्र की सशर्त जमानत मंजर कर ली है। मिश्र को कौशांबी व मेरठ में भी दर्ज प्राथमिकी के तहत केस में पहले हाँ सशर्त जमानत मिल चुकी है।
उप्र लोक सेवा आयोग प्रयागराज के सिविल लाइंस थाने में आरओ-एआरओ भर्ती पेपय लीक के मुकदमे में उसकी जमानत अर्जी पर सुनवाई 15 जुलाई को होगां। कोर्ट ने सह अभियुक्तों को पहले हो मिली जमानत के आधार पर याची की जमानत मंजूर की है। न्यायमूर्ति समीर जैन ने यह आदेश दिया है। याची का कहना था कि प्राथमिकी में वह नामित नहीं है। उसके पास से कुछ भी बरामदगी नहीं की गई है।