लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्राथमिक शिक्षकों के समायोजन पर होने वाले तबादले के आदेश पर राज्य सरकार से 29 जुलाई तक जवाब मांगा है। कोर्ट ने मंगलवार को अंतरिम आदेश दिया कि याची शिक्षकों के तबादले कोर्ट के अग्रिम आदेश के अधीन होंगें।
न्यायमूर्ति मनीष माथुर ने यह आदेश उच्च प्राथमिक स्कूल की सहायक शिक्षक आकांक्षा चौधरी समेत 43 शिक्षकों की याचिका पर दिया।
याचिका में राज्य सरकार की ओर से बीती 26 जून को जारी आदेश को चुनौती दी गई है। याचियों के वरिष्ठ अधिवक्ता एचजीएस परिहार व मीनाक्षी परिहार ने कहा कि सरकार का यह आदेश यूपी बेसिक शिक्षकों
की सेवा नियमावली 1981 के खिलाफ है। याचिका में सरकार के इस आदेश के तहत बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव की ओर से बीती 28 जून को शिक्षकों के समायोजन व तबादला के संबंध में जारी सर्कुलर को भी मनमाना बताते हुए चुनौती दी गई है। याचियों के अधिवक्ता ने सरकार के आदेश और सर्कुलर को रद्द करने का आग्रह किया है। साथ ही समायोजन के नाम पर शिक्षकों की शिफ्टिंग पर रोक लगाने की गुजारिश की। याचिका में आरटीई अधिनियम के नियमों के उल्लंघन के आरोप भी लगाए गए हैं।