प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों के स्थानांतरण और समायोजन को लेकर दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई की। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि अब स्थानांतरण व समायोजन का कार्य 11 सितंबर के बाद किया जाएगा।
इस दौरान बेसिक शिक्षा परिषद छात्र-शिक्षक अनुपात के आधार पर शिक्षकों की सूची तैयार करेगा। साथ ही स्थानांतरण से पूर्व संबंधित अध्यापक से आपत्ति मांगी जाएगी और उसके निस्तारण के बाद ही स्थानांतरण किया जाएगा। न्यायमूर्ति एस सिंह और न्यायमूर्ति डी रमेश की खंडपीठ नीरजा और 50 अन्य अध्यापकों की याचिका पर सुनवाई कर रही है। याची वकील नवीन कुमार शर्मा ने बताया कि बेसिक शिक्षा सचिव ने हाईकोर्ट के निर्देश पर हलफनामा दाखिल किया है। इसमें सचिव ने बताया कि परिषद ने स्वयं निर्णय लिया है कि समायोजन का कार्य 11 सितंबर के बाद होगा। बेसिक शिक्षा सचिव की ओर से दाखिल हलफनामा के बाद कोर्ट ने याची के अधिवक्ता को हलफनामे पर जवाब दाखिल करने का समय देते हुए 14 अगस्त की तिथि निर्धारित की है