नई दिल्ली, एजेंसी। पिछले सप्ताह केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकार ने बैंकिंग नियमों में कुछ बड़े बदलावों को मंजूरी दी है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव बैंक खाते के नॉमिनी को लेकर किया गया है। नया नियम लागू होने से किसी भी बैंक खाते में चार नॉमिनी बनाए जा सकेंगे। संसद में बिल पेश होने के बाद ही इसके बारे में ज्यादा खुलासा होगा।
कुछ समय पहले ही आरबीआई ने खाता खुलवाते समय ही नॉमिनी का नाम भरा जाना अनिवार्य किया था। उससे पहले बिना नॉमिनी के भी खाते खुल सकते थे, क्योंकि फार्म में इस कॉलम को भरा जाना वैकल्पिक था। नॉमिनी के बिना खोले गए खातों की बड़ी संख्या के चलते ही आज देश के बैंकों में 78,000 करोड़ रुपये यूं ही रखे हैं, मगर कोई दावा करने नहीं आता।
इन बदलावों का मकसद ग्राहक को कसिी भी तरह की परेशानी से बचाना है। पिछले दिनों जानकारी में आया था कि अलग-अलग बैंकों के खाते में हजारों करोड़ रुपये ऐसे हैं, जिनको लेकर कोई दावेदार नहीं है