बिजनाैर बढ़ापुर क्षेत्र के ग्राम सरदारपुर छायली के उच्च प्राथमिक विद्यालय के एक शिक्षक द्वारा छात्रों के समक्ष कांवड़ लाने वालों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए बढ़ापुर निवासी एक बजरंग दल कार्यकर्ता ने आरोपी शिक्षक के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धारा 302 के तहत केस दर्ज कराया है। कुछ ग्रामीणों ने विद्यालय पहुंचकर इस मसले पर अध्यापक से आपत्ति जताई जिसकी एक वीडियो भी वायरल हो रही है।
बढ़ापुर के मोहल्ला पक्काबाग निवासी बजरंग दल के कार्यकर्ता शेखर पाल ने बढ़ापुर थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो से पता चला कि क्षेत्र के ग्राम सरदारपुर छायली स्थित गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त शिक्षक नवनीत कुमार ने विद्यालय के छात्रों के समक्ष कांवड़ को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। जिसको लेकर हिंदू समुदाय में रोष है। पुलिस ने शेखर पाल की तहरीर पर शिक्षक नवनीत कुमार के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धारा 302 के तहत केस दर्ज कर लिया है।
इस आशय की सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में गांव के कुछ लोग विद्यालय पहुंचकर शिक्षक से छात्रों का सामना कराकर कांवड़ वाली कही गई बात पर विरोध जताते दिख रहे है। उधर, इस मामले में शिक्षक नवनीत कुमार का पक्ष जानने के लिए उनसे बात करने का प्रयास किया गया लेकिन बात नहीं हो सकी जबकि परिसर के प्राथमिक विद्यालय के अन्य शिक्षकों ने इस बात को गांव की राजनीति से प्रेरित बताया है। थाना प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार का कहना है कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है विवेचना के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी
इसके बाद प्राथमिक उपचार पेटिका में रखी सभी दवाओं को भी देखा। अध्यापकों की नियुक्ति फाइल में योग्यता अंक व प्रमाण पत्रों में हस्ताक्षर नहीं मिला। उन्होंने आरोपी चालक उमाकांत यादव के नियुक्त व निष्कासन के पत्र अपने पास सुरक्षित कर लिये। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिला एवं बाल सुरक्षा के लिए बहुत सजग हैं। विद्यालय से सम्बंधित अभिलेखों की जांच की गई है। कुछ कागजात मौके पर नहीं मिले हैं। जिस पर बीएसए को जांच के लिये निर्देशित किया गया है।
उन्होंने निर्देश दिये कि जब तक समस्त स्कूल संचालन संबंधी प्रपत्र नहीं मिल जाते हैं। तब तक के लिए बच्चों के भविष्य के हित को देखते हुए विद्यार्थियों को अन्यत्र स्थानांतरित करने की व्यवस्था करें। विद्यालय समिति को भी निर्देशित किया गया कि संचालन संबंधी अभिलेख लिखित रूप से उपलब्ध कराएं। इसमें किसी प्रकार की हीला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी।