प्प्रयागराज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दाखिल याचिकाओं पर बेसिक शिक्षा अधिकारियों के समय से जवाब दाखिल नहीं करने पर नाराज़गी जताई है। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव लखनऊ को आदेश दिया है कि वह प्रदेशभर के बीएसए को एक निर्देश जारी करें कि अदालत की ओर से मांगी गई जानकारी तत्काल मुहैया कराई जाए। याचिका दाखिल होने की जानकारी होते ही बीएसए अपने अधिवक्ता को निर्देश भेजें। कोर्ट ने सचिव को इस संबंध में उठाए गए कदम की जानकारी अगली सुनवाई पर अदालत में देने का निर्देश दिया है। मिर्जापुर की पूजा की याचिका पर न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने यह आदेश दिया।
पूजा ने बीएसए के समक्ष अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो उसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर उसके आवेदन पर आदेश पारित करने का बीएसए को निर्देश देने की मांग की। हाईकोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मिर्ज़ापुर को 8 अगस्त 2024 को नोटिस जारी किया था। मगर अगली सुनवाई पर बीएसए के अधिवक्ता ने कोई जवाब दाखिल नहीं किया ।
कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा कि यह हर दिन देखने में आ रहा है कि बड़ी संख्या में दाखिल होने वाली याचिकाओं में बीएसए के अधिवक्ताओ को नोटिस दिया जाता है। मगर किसी में भी समय पर जवाब दाखिल नहीं होता। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव को प्रदेश भर के बीएसए को निर्देश जारी करने का आदेश दिया है कि वह समय पर जवाब दाखिल करना सुनिश्चित करें ।