नई दिल्ली। केंद्र सरकार नाम और प्रतीक (अनुचित प्रयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950 में महत्वपूर्ण संशोधन पर विचार कर रही है। ताकि कानून को मजबूत किया जा सके और उल्लंघनों को रोका जा सके। सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित बदलाव में जुर्माने को 1 लाख रुपये करने तथा अपराधियों को कारावास का प्रावधान
शामिल है। वर्तमान कानून के तहत उल्लंघनकर्ताओं को कुछ प्रतीकों और नामों के अनुचित उपयोग के लिए मात्र 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ता है। सूत्रों के अनुसार, पहली बार
अपराध करने वालों के लिए जुर्माने की राशि 1 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है। बार-बार उल्लंघन करने वालों को 5 लाख रुपये तक का जुर्माना और छह महीने की जेल हो सकती है। यदि इसे मंजूरी मिल जाती है, तो यह 74 वर्ष पहले अधिनियम के लागू होने के बाद से पहला संशोधन होगा। ब्यूरो