प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विभागीय गलती के कारण अधिक वेतन निर्धारण मामले में सीएमओ इटावा की ओर से जारी वसूली कार्रवाई पर रोक लगा दी है और पक्षकारों को जवाब व प्रतिउत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस याचिका को अन्य विचाराधीन याचिकाओं के साथ निस्तारण के लिए सूचीबद्ध करने का भी निर्देश दिया है।

हाईकोर्ट ने यह आदेश नीरज दुबे की याचिका पर अधिवक्ता गणेश मिश्र व वरुण मिश्र को सुनकर दिया है।
- 26 जिलों के बीएसए को नोटिस, परस्पर तबादले में शिक्षकों के आवेदन सत्यापन न करने पर सख्ती
- चोरों के निशाने पर परिषदीय विद्यालय, प्रभावित हो रहा मिड-डे-मील
- मिड डे मील के बर्तन खरीद की होगी जांच, टीम गठित
- सुनवाई:नीट-यूजी के परिणाम पर अंतरिम रोक लगी
- अगले तीन दिन तक हीटवेव की चेतावनी, गर्मी का कहर, बांदा में पारा 46 डिग्री: पश्चिम यूपी में बरसे अंगारे,पूर्वांचल में आंधी बनी आफत