RTE act 2009 section 19(3) में विद्यालय उसी अवस्था में बंद हो सकते हैं जब सरकार किसी के recognition अर्थात norms & conditions को fulfill करने में असमर्थ रहती है जो विद्यालय आज तक चलते आ रहे हैं वे norms & conditions को satisfy तो कर ही रहे हैं तो कम बच्चे होने पर सरकार को अधिकार नही है स्कूल बंद करने का इसके PTR तय करता है शिक्षकों की उपलब्धता को अब जहाँ भी तीस या कम बच्चे हैं सरकार का दायित्व है शिक्षक मुहैया करवाना। आप किसी भी बच्चे को उसके मौलिक अधिकार से deprive नही कर सकते हैं इसके मद्देनज़र ही RTE act लाया गया था जिसमें right to life को right to quality life से जोड़कर article 21A में शिक्षा के अधिकार को सम्मिलित किया गया था।
इसके अलावा Article 51 (c) foster respect for international law and treaty obligations in the dealings of organised peoples with one another में साफ़ साफ़ उल्लेखित है कि अंतरराष्ट्रीय क़ानून और संधि को भारत समर्थन करता है और UNCRC convention को भारत ने sign किया हुआ है जिसमें article 26, 27, 28, 29, 31 के उपखंडों को संदर्भित करते हुए मौलिक अधिकारों से लेकर RTE act व अन्य शैक्षिक व्यवस्थाओं को हमारे संविधान से लेकर नियमों में परिभाषित की गई है।
एकजुट रहें ये होने नही दिया जाएगा जैसे ही सचिव या शासन का कोई आदेश आता है तो उसका पुरज़ोर विरोध करूँगा चिंता न करें।
धन्यवाद
#rana
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