प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निदेशक स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश लखनऊ को आगरा के याची के सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि आदेश के अनुपालन का हलफनामा दाखिल करें या स्पष्टीकरण के साथ 12 सितंबर को हाजिर हों।
न्यायमूर्ति अजित कुमार ने आगरा विकास प्राधिकरण के सेवानिवृत्त अवर अभियंता परमानंद किशोर की याचिका पर यह आदेश दिया। याचिका पर अधिवक्ता राम कुमार सिन्हा ने पक्ष रखा। याची 30 सितंबर 2022 को सेवानिवृत्त हुआ था। उसकी पेंशन व अन्य परिलाभों का भुगतान नहीं किया गया। इस पर याची ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि 26 जुलाई के आ देश की जानकारी 27 जुलाई को निदेशक को दी गई है। लेकिन, अभी तक उनकी ओर से कोई जानकारी नहीं मिली है। इस पर न्यायालय ने नाराजगी जता निदेशक को अपने इस आचरण की सफाई देने का निर्देश दिया। ब्यूरो