महोदय,
उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में सूच्य है कि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जनपद शाखा सिद्धार्थनगर के जनपदीय अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं महामंत्री द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से अधोहस्ताक्षरी को पत्र दिनाँक 01.10.2024 प्राप्त कराया गया है, जिसमें दिव्यांग अध्यापकों/कर्मचारियों को अनुमन्य भत्ता शासनादेश संख्या-06/2019/जी-2-531/10-2019 दिनाँक 22.08.2019 के तहत दिये जाने की माँग की गयी है।
उक्त शासनादेश की प्रत्ति तथा राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जनपद शाखा सिद्धार्थनगर के पत्र दिनाँक 01.10.2024 की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस आशय से दिया जा रहा है कि शासनादेश का वित्तीय नियमों के अन्तर्गत परीक्षण करते हुये यदि उक्त शासनादेश बाद के किसी शासनादेश से अतिक्रमित न किया गया हो तो नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करने का कष्ट करें