प्रयागराज । हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के अलग रह रहे जीवन साथी को भरण पोषण भत्ते के भुगतान के लिए नियम व दिशा- निर्देश बनाने को कहा है।
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केंद्र सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव तथा प्रदेश सरकार के नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह एवं जस्टिस डोनाडी रमेश की खंडपीठ पीठ ने नीरज कुमार ठाकरे उर्फ पिंटू की अपील पर दिया है।