मान्यता प्राप्त सेवा संघों / परिसंघों के (जनपदीय व उच्च स्तरीय ईकाइयों के) अध्यक्ष एवं सचिव को संघ के कार्य के निमित्त एक कैलेण्डर वर्ष में अधिकतम 07 दिन का तथा कार्यकारिणी के सदस्यों को कार्यकारिणी बैठक में भाग लेने हेतु अधिकतम 04 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश देय होगा। कार्यकारिणी के उन्हीं सदस्यों को यह सुविधा अनुमन्य होगी जो कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने हेतु बैठक के स्थान से बाहर से आयें। (शा०स०-1694/का-1/83 दिनांक 5-7-83 तथा 1847/का-4-ई-एक-81-83 दिनांक 4-10-83
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- बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को देय विभिन्न अवकाशों की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में आदेश व निर्देश जारी, देखें नियमावली या करें डाउनलोड
- मेडिकल अवकाश approve करने की समय सीमा
- मेडिकल अवकाश यह करना न भूलें
- चाइल्ड केअर लीव (CCL)
- मैटरनिटी लीव (प्रसूतावस्था अवकाश) : नई शर्ते व सम्बंधित आदेश