*सुप्रीम कोर्ट का आदेश।*
सरकार की आलोचना के लिए किसी पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार अभिषेक उपाध्याय की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
- कक्षा 1 की अद्भुत ज्योति: यह है कक्षा एक की छात्रा “ज्योति” आइए देखते हैं इसकी कुछ विशेषताएं
- अजीत कुमार बने बरेली के नये डीआईओएस
- दिनांक 24 – 26 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाए जाने के संबंध में
- SBI ALERT – PUBLIC CAUTION NOTICE
- मौसम अपडेट : पश्चिमी विक्षोभ और पुरवाई से मौमस मारेगा पलटी, 38 जिलों में वज्रपात की चेतावनी; कंपाएंगी हवाएं
कोर्ट ने यूपी पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है, कि पत्रकार को उसके विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1) से सुरक्षित है।
केवल सरकार की आलोचना के लिए किसी पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए।