उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-68-5099/143/ 2024-अनुभाग-5 दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त विषयगत प्रकरण में निम्नवत् निर्णय लिया गया है :-
- शासनादेश संख्या-902/68-5-2019 दिनांक 22 अक्टूबर 2019 एवं शासनादेश संख्या-2847/ 68-5-2022 दिनांक 05 जनवरी, 2023 के क्रम में अकादमिक रिसोर्स पर्सन्स (ए०आर०पी०) के कार्यकाल की अवधि माह मार्च, 2025 तक विस्तारित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ताकि इनके द्वारा विकासखण्ड के 10 विद्यालयों को “निपुण विद्यालय” के रूप में विकसित किये जाने का लक्ष्य सुनियोजित ढंग से प्राप्त किया जा सके। उक्त सेवा अवधि अर्थात् दिनांक 31 मार्च, 2025 को जिन ए०आर०पी० का कार्यकाल 03 वर्ष या इससे अधिक हो जायेगा, उन ए०आर०पी० का कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा ए०आर०पी० चयन हेतु पुनः नवीन चयन प्रक्रिया संपादित की जायेगी।
2.
वर्तमान शैक्षिक सत्र 2024-25 (अर्थात् दिनांक 31 मार्च, 2025 तक) के उपरान्त शासनादेश संख्या-902/ 68-5-2019 दिनांक 22 अक्टूबर 2019 के परिप्रेक्ष्य में ए०आर०पी० का कार्यकाल 01 वर्ष हेतु निर्धारित होगा तथा प्रत्येक वर्ष ए०आर०पी० का परफारमेन्स अप्रेजल के आधार पर जनपदीय चयन समिति द्वारा अनुमोदन के पश्चात् इनका नवीनीकरण किया जायेगा। अधिकतम 03 वर्ष के पश्चात् पुनः नवीन चयन की प्रक्रिया अपनाई जायेगी।
- ए०आर०पी० के रूप में अधिकतम 03 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने के उपरान्त पूर्व में कार्य कर चुके कोई भी अकादमिक रिसोर्स पर्सन्स भविष्य में अकादमिक रिसोर्स पर्सन के पद पर चयन के लिए अनर्ह होंगे।
- अकादमिक रिसोर्स पर्सन्स के चयन संबंधी अन्य दिशा निर्देश शासनादेश संख्या-902/68-5-2019 दिनांक 22 अक्टूबर 2019 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार यथावत् रहेंगे।
कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।