केंद्र सरकार के 80 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनरों को अनुकंपा भत्ते के नाम से 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन मिलेगी। कार्मिक, जनशिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के तहत आने वाले पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने हाल में इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। विभाग ने नए दिशानिर्देश भी जारी किए हैं ताकि केंद्र सरकार की सिविल सेवा से सेवानिवृत्त 80 वर्ष के कर्मियों को ये अतिरिक्त लाभ मिल सकें। दिशानिर्देशों का उद्देश्य इन अतिरिक्त भत्तों के वितरण की प्रक्रिया को आसान बनाना है।

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सीसीएस (पेंशन) रूल्स, 2021
के नियम-44 के उपनियम-6 के प्रविधानों के अनुसार सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी 80 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद अतिरिक्त पेंशन या अनुकंपा भत्ता पाने का अधिकारी है। इसी के अनुसार 80 से 85 वर्ष के वरिष्ठ नागरिक बेसिक पेंशन की 20 प्रतिशत, 85 वर्ष से 90 वर्ष के वरिष्ठ नागरिक 30 प्रतिशत, 90 से 95 वर्ष के वरिष्ठ नागरिक 40
प्रतिशत, 95 से 100 वर्ष के वरिष्ठ नागरिक 50 प्रतिशत और 100 वर्ष से अधिक उम्र के सुपर सीनियर्स 100 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।
अधिसूचना में उदाहरण देकर भी बताया गया है। जैसे 20 अगस्त, 1942 को जन्मा कोई पेंशनर एक अगस्त, 2022 से बेसिक पेंशन के
20 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त
पेंशन का अधिकारी होगा। इसी तरह एक अगस्त, 1942 को जन्मा पेंशनर भी एक अगस्त, 2022 से बेसिक पेंशन के 20 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त पेंशन का हकदार होगा। अर्थात पेंशनर जिस महीने में योग्यता की उम्र पूरी करेगा, वह उसी महीने की एक तारीख से अतिरिक्त पेंशन का अधिकारी होगा। सभी पेंशनरों को बिना विलंब उनके उचित लाभ मिलें, यह सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने बदलावों की जानकारी का प्रसार करने के लिए पेंशन वितरण में शामिल सभी विभागों एवं बैंकों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं।