प्रयागराज, राजकीय शिक्षक संघ ने उप्र राज्य शैक्षिक सामान्य कैडर सेवा नियमावली-1992 में खंड शिक्षा अधिकारियों का पदोन्नति कोटा 34 प्रतिशत बढ़ाए जाने की मांग का मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है।
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- ARP का आवेदन किसको नहीं करना चाहिए..!
संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष रामेश्वर पांडेय की ओर से भेजे गए ज्ञापन के अनुसार सेवा नियमावली 1992 में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, एसोसिएट डीआईओएस, प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या राजकीय इंटर कॉलेज के कुल पदों में से 50 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने की व्यवस्था है।
पदोन्नति के पदों में राजकीय हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक (पुरुष शाखा)/समकक्ष स्तर के अधिकारियों को 61 प्रतिशत, राजकीय हाईस्कूल की प्रधानाध्यापिकाओं(महिला शाखा) / समकक्ष स्तर के अधिकारियों का कोटा 22 प्रतिशत व उप विद्यालय निरीक्षक अधिकारियों का कोटा 17 प्रतिशत निर्धारित है। तीनों संवर्गों का समान ग्रेड पे 5400 अधीनस्थ राजपत्रित स्तर था। वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा विभाग खंड शिक्षा अधिकारियों के पक्ष में पदोन्नति कोटा बढ़ाकर 34 प्रतिशत किए जाने का प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि नियमावली में खंड शिक्षा अधिकारियों का कोई भी कोटा नहीं है। एसडीआई जिसका नाम बदलकर खंड शिक्षाधिकारी कर दिया गया है.की पदोन्नति उपविद्यालय निरीक्षक पद पर होती थी तदुपरान्त समूह ह्यखह्ण उच्चतर के पदों पर।