प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल की छात्राओं को फोन पर अश्लील वीडियो दिखाने और उनका यौन उत्पीड़न करने के आरोपी प्रधानाध्यापक की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बुलंदशहर के एक प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रताप सिंह की याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की।

- बलिया से अमेठी स्थानांतरण के बाद शिक्षिका की सेवा समाप्त
- क्यूआर कोड से विद्यार्थी करेंगे पेड़-पौधों की पहचान जुलाई में होगा माध्यमिक विद्यालयों में ईको क्लब का गठन
- वित्तीय साक्षरता में कुशल होंगी बालिकाएं, मिलेगा ऑनलाइन प्रशिक्षण
- एसएससी : हिंदी ट्रांसलेटर के 437 पदों पर आवेदन शुरू
- 2 जिलों के माध्यमिक विद्यालयों को मिले साइंस पार्क