सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ सेवानिवृत्त होने से पहल पत्रकारों को दिया बड़ा तोहफा. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट की खबरों को कवर करने वाले पत्रकारों को छूट दी है. छूट यह कि अब सुप्रीम कोर्ट की खबरों को कवर करने वाले पत्रकारों को एलएलबी की डिग्री की जरूरत नहीं होगी.
- शादी कार्ड में ‘सपरिवार’ की जगह लिख दी गजब बात, पढ़ने वाले नहीं रोक पा रहे हंसी
- Post Office Scheme: सिर्फ 2 साल में मिलेंगे ₹2,32,044 रुपये इतना जमा करना होगा, पढ़िए सूचना
- अल्प मानदेय के चलते दीपक कुमार ने शिक्षामित्र पद से दिया इस्तीफा, देखे सम्बन्धित लैटर
- डी०एल०एड० (बी०टी०सी०) प्रशिक्षण 2024 प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने तथा आवंटित संस्थान में अभिलेखीय जॉच / प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण किये जाने हेतु समय सारिणी
- निपुण लक्ष्य का आकलन न किये जाने के सम्बन्ध में।
उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की खबरें कवर करने वाले पत्रकारों को मान्यता प्राप्त संवाददाता बनने के लिए कानून की डिग्री की जरूरत क्यों थी ?
“बार एंड बेंच” की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सीजेआई ने कहा कि हम दो काम कर रहे हैं. मैंने सुप्रीम कोर्ट के लिए मान्यता प्राप्त संवाददाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए एक फाइल पर हस्ताक्षर किया है. मुझे नहीं पता था कि किस कारण से ये शर्त थी कि आपके पास अनिवार्य रूप से LLB की डिग्री होनी चाहिए. हमने इसमें छूट दी है.
सीजेआई की इस पहल से कानूनी पृष्ठभूमि के बिना भी पत्रकारों को शीर्ष अदालत में मान्यता के लिए आवेदन करने की अनुमति मिल गई है. उन्होंने कहा कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों को अब सुप्रीम कोर्ट परिसर में पार्किंग की सुविधा भी मिलेगी. 24 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट परिसर में ‘प्री दिवाली समारोह’ आयोजित किया गया था. इस दौरान सीजेआई ने मीडिया से बात करते हुए यह बात कही…