नोट :
1. इस परीक्षा में वे ही छात्र-छात्राएं सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होंने सत्र 2023-24 में कक्षा 7 की परीक्षा न्यूनतम 55 प्रतिशत (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 5 प्रतिशत की छूट है) अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो।
2. वर्तमान सत्र में राजकीय/स्थानीय निकाय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 8 में पढ़ रहें हो वे ही छात्र-छात्राएं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2025–26 में आवेदन कर सकते हैं।
3. अभिभावक की कुल वार्षिक आय ₹350000.00 (रू तीन लाख पचास हजार मात्र) से अधिक न हो।
4. परीक्षा का आयोजन प्रत्येक जनपद के निर्धारित केंद्रों पर होगा।
5. ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 28/सितम्बर/2024
6. परीक्षा की तिथि 10/नवम्बर/2024 को निर्धारित है।
7. अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित तथा शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण सम्बन्धी तहसीलदार/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करना अनिवार्य है। आरक्षण प्रमाण पत्र अपलोड न होने की दशा में उन्हें सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी की भाँति माना जायेगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा।आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को स्वयं का आरक्षण प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।
अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक निर्देश :
1. इस परीक्षा में वे ही छात्र-छात्राएं सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होंने सत्र 2023-24 में कक्षा – सात (7) की परीक्षा न्यूनतम 55 प्रतिशत (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 5 प्रतिशत की छूट है) अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो।
2. वर्तमान सत्र में राजकीय/स्थानीय निकाय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 8 में पढ़ रहें हों वे ही छात्र–छात्राएं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2025–26 में आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राजकीय आवासीय एवं प्राइवेट विद्यालय(Private Schools) में अध्ययनरत छात्र/छात्राएं इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं।
3. इस परीक्षा में चयनोपरान्त कक्षा 9 में अध्ययनरत फ्रेश एवं कक्षा 10, 11 एवं 12 में अध्ययनरत नवीनीकरण हेतु अर्ह लाभार्थियों को छात्रवृत्ति क्लेम करने हेतु www.scholarships.gov.in (नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल) पर अपना डाटा स्वयं अपलोड करना होगा। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एक निर्धारित/निश्चित तिथि तक के लिए खुलता है इस अवधि में यदि कोई अर्ह लाभार्थी अपना डाटा पोर्टल पर अपलोड नहीं करता है अथवा अपलोड करने के उपरांत यदि विद्यालय नोडल अधिकारी (Institute Nodal Officer – INO) स्तर से एवं जिला नोडल अधिकारी (District Nodal Officer – DNO) द्वारा सत्यापन से संबंधित किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर संबंधित अभ्यर्थी द्वारा जिस स्तर से (INO एवं DNO) त्रुटि/समस्या प्रदर्शित होती है वहां से संपर्क कर त्रुटि/समस्या का निराकरण (पोर्टल खुला रहने की अवधि तक) कराने की जिम्मेदारी स्वयं संबंधित लाभार्थी की होगी तथा पोर्टल बंद होने के उपरांत भविष्य में छात्रवृत्ति के लिए कोई क्लेम / आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। तदुपरांत क्रमशः सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक एवं जिला विद्यालय निरीक्षक अपलोड किए गए डाटा को ऑनलाइन सत्यापित करेंगे। परीक्षा में चयनोपरान्त उन्हीं छात्र-छात्राओं को कक्षा 9 से 12 तक की छात्रवृत्ति देय होती है –
(l) जो कक्षा 9 से 12 तक राजकीय/स्थानीय निकाय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त (जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राजकीय आवासीय एवं प्राइवेट विद्यालयों को छोड़कर) विद्यालयों में निरंतर संस्थागत रूप में अध्ययनरत हो।
(II) छात्र–छात्राओं को कक्षा 8 की परीक्षा में न्यूनतम 55 प्रतिशत (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं के लिए 5 प्रतिशत की छूट) तथा छात्रवृत्ति जारी रखने के लिए कक्षा 9 व 11 की परीक्षा उत्तीर्ण एवं कक्षा 10 की परीक्षा न्यूनतम 60 प्रतिशत (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के लिए 5 प्रतिशत की छूट) अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो।
(lll) प्रत्येक वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात छात्रवृत्ति के नवीनीकरण हेतु एन.एस.पी. पोर्टल पर डाटा अपलोड एवं सत्यापित करने की प्रक्रिया पूर्ण की गयी होगी।
(lV)जो इस छात्रवृत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी छात्रवृत्ति का लाभ नहीं ले रहे होंगे (केंद्र सरकार द्वारा प्रयोजित की जाने वाली छात्रवृत्ति योजना के प्रावधानों के अनुसार कोई भी लाभार्थी एक ही छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति की धनराशि प्राप्त कर सकता है, दो योजनाओं में नहीं।)
4. राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा में सफल फ्रेश एवं नवीनीकरण हेतु अर्ह लाभार्थी के खाते भारतीय स्टेट बैंक या किसी पब्लिक सेक्टर बैंक अथवा किसी सेड्यूल बैंक जिसमें कोर बैंकिंग सुविधा हो, में खुलवाकर उनके खाते को आधार से संबद्ध करवाना अनिवार्य है।
परीक्षा में सम्मिलित होने संबंधी निर्देश
1. प्रवेश पत्र डाउनलोड करके उसकी प्रति अपने पास रख लें।
2. परीक्षा आरम्भ होने से आधा-घण्टे पूर्व परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होकर अपने अनुक्रमांक के लिए निर्धारित स्थान को अवश्य ग्रहण कर लें।
3. कैलकुलेटर, गणितीय टेबल अथवा अन्य किसी प्रकार का रेडीरेकनर परीक्षा कक्ष में लेकर न जाएं।
4. परीक्षा एक सत्र में दो भागों में आयोजित होगी –
(l) प्रथम भाग : सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण – जिसमें 90 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे।
(ll) द्वितीय भाग : शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण – जिसमें 90 बहुविकल्पीय प्रश्न (35 विज्ञान, 35 सामाजिक विज्ञान एवं 20 प्रश्न गणित) होंगे।
5. प्रथम भाग के लिए 90 मिनट का समय निर्धारित है (शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थियों के लिए 120 मिनट का समय) तथा द्वितीय भाग के लिए 90 मिनट (शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थियों के लिए 120 मिनट का समय) का समय निर्धारित है|
6. प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ऋणात्मक अंकन नहीं है।
7. प्रवेश पत्र में दिए गए अनुक्रमांक को उत्तर पत्र पर निर्धारित स्थान पर लिखना होगा।
8. उत्तर पत्र अथवा प्रश्न पुस्तिका में किसी भी भाग पर अपना नाम नहीं लिखना होगा।
9. उत्तर देने के लिए केवल नीली व काली बॉल प्वाइन्ट पेन का ही प्रयोग करें। उत्तरों को प्रश्न पत्र के निर्देशानुसार ही अंकित करना होगा।
10. कक्ष निरीक्षक द्वारा दिये गये निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा।
11. ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 28/सितम्बर/2024
12. आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार किए जायेंगे। ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे !
13. परीक्षा की तिथि तथा समय
10 नवम्बर 2024 प्रातः 8:00 बजे से 11:00 बजे तक
(शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थियों के लिए प्रातः 8:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक)
14. आवेदन-पत्र के साथ तहसीलदार द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र, आवश्यकतानुसार जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित एवं शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थियों को आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। यह प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत होना आवश्यक है, यदि आरक्षित जाति वर्ग के अभ्यर्थी अपने जाति प्रमाण पत्र तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित एवं शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थी अपने आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करते हैं तो उन्हें इस परीक्षा में सामान्य अभ्यर्थी की भाँति ही माना जाएगा जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं अभ्यर्थी का होगा। अभ्यर्थी को स्वयं का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
15. शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र तीन विशेषज्ञों की समिति (जिसमें से एक सम्बन्धित रोग का विशेषज्ञ हो) द्वारा निर्गत होना चाहिए। यह प्रमाण पत्र जनपद के सी०एम०ओ० द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना अनिवार्य है। विकलांगता का प्रतिशत 40 प्रतिशत से कम होने पर सम्बन्धित को लाभ देय नहीं होगा !
16. परीक्षा समाप्त होने के पश्चात उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक के पास जमा कर देना होगा।
17. परीक्षा समाप्त होने के पश्चात प्रश्न पत्र अभ्यर्थी को दे दिया जाएगा।