महोदय,
कृपया प्रदेश के विभिन्न भर्ती आयोग / चयन बोर्ड की चयन प्रक्रिया को पारदर्शिता एवं शांतिपूर्ण ढंग से कराए जाने से संबंधित दिशा निर्देश दिये जाने विषयक शासनादेश संख्या-6/2024/148/ सामान्य/47/का-4-2024 दिनांक 19 जून, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त कम में सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि केवल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पी०सी०एस० परीक्षा, जो एक विशिष्ट परीक्षा है. के आयोजन हेतु उपरोक्त शासनादेश के प्रस्तर-4.2 एवं प्रस्तर 5.1 के प्राविधान शिथिल किए जाते हैं, परन्तु यह सुनिश्चित किया जाएगा कि परीक्षा केन्द्र मुख्य मार्ग पर स्थित संस्थाओं में से ही हो।
कृपया उपरोक्त निदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- जनपद में ऑडिट के संबंध में , आदेश जारी
- जिले में कार्यरत रसोइयों से एमडीएम से सम्बन्धित कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य न लिए जाने के संबंध में।
- फ्लैट में घुसकर शिक्षिका और उसके पति पर हमला, शिक्षक गिरफ्तार
- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 एवं उत्तर प्रदेश आधनियम-2009 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 के के अन्तर्गत प्रदेश के गैर अनुदानित विद्यालयों को छोड़कर समस्त विद्यालयों में प्रबन्ध समिति पुर्नगठन के सम्बन्ध में
- परिषदीय विद्यालयों की 1.25 लाख छात्राएं होंगी वित्तीय साक्षर