प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीजीटी-2013 के विज्ञापित पदों के सापेक्ष की गई नियुक्तियों की संख्या का खुलासा कर 13 दिसंबर तक सरकार से हलफनामा तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय की अदालत ने अलीगढ़ के सत्येंद्र सरोज व अन्य की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर दिया है।
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मामला टीजीटी 2013 के 307 उन चयनित अभ्यर्थियों से जुड़ा है, जिन्हें अब तक नियुक्ति नहीं दी गई। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी-2013 के कुल 5723 पदों का विज्ञापन जारी किया था। बाद में विज्ञापित पदों को घटाकर 4556 कर दिया गया। इसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
इसके बाद कोर्ट के आदेश पर 1167 पदों की नियुक्ति के लिए पैनल जारी किया गया। इसमें से 860 चयनितों को काउंसलिंग के बाद विद्यालय आवंटित किए गए। लेकिन, 307 को अब तक न तो नियुक्ति पत्र जारी किए गए और न ही विद्यालय आवंटित हुए। कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर याचियों ने अवमानना याचिका दाखिल की है।
इसके अलावा पहले से दाखिल कई अन्य अवमानना याचिकाओं में कोर्ट ने सरकार से टीजीटी के रिक्त पदों की जानकारी मांगी थी। लेकिन, सरकार ने अब तक जवाब नहीं दिया।
याची के अधिवक्ता ने बताया कि 2021 के बाद कोई काउंसलिंग भी नहीं कराई गई है। कोर्ट ने मामले को 13 दिसंबर को सूचीबद्ध करते हुए सरकार से विज्ञापित पदों के सापेक्ष अब तक की गई नियुक्तियों और रिक्त पदों की जानकारी हलफनामे संग तलब की है।