उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पद पर तैनाती के लिए नई नियमावली बना दी गई है। इसे सोमवार को कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है। अब डीजीपी की नियुक्ति के लिए एक मनोनयन समिति का प्रावधान किया गया है। समिति अध्यक्ष हाईकोर्ट के रिटायर न्यायाधीश होंगे। समिति में मुख्य सचिव, संघ लोक सेवा आयोग और यूपी लोक सेवा आयोग से नामित एक-एक व्यक्ति, अपर मुख्य सचिव गृह और एक रिटायर डीजीपी भी होंगे।
नियमावली में तय किया गया है कि डीजीपी पर उसी अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, जिनकी सेवा अवधि कम से कम छह माह बाकी हो। साथ ही डीजीपी का न्यूनतम कार्यकाल दो साल तक होना चाहिए। डीजीपी की नियुक्ति होने पर उन्हें दो साल तक कार्यकाल जरूर दिया जाए। तैनाती के बाद सेवा अवधि छह माह ही शेष है तो सेवा अवधि बढ़ाई जा सकती है। डीजीपी अपराधिक मामले या भ्रष्टाचार अथवा कर्तव्यों के पालन में अक्षम साबित हुए तो सरकार उन्हें कार्यकाल पूरा होने से पहले हटा सकती है। हटाने को संबंधित प्रावधानों में भी हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन जरूरी होगा। नियमावली के मुताबिक डीजीपी पद पर वे ही अफसर चुने जाएंगे जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर 16 में पुलिस महानिदेशक के पद पर कार्यरत हों।
सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2006 में अधिनियम बनाने को कहा था सुप्रीम कोर्ट ने रिट याचिका प्रकाश सिंह व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य के मामले में 22 सितम्बर, 2006 में राज्य सरकारों से एक नया पुलिस अधिनियम बनाने को कहा था जिससे पुलिस व्यवस्था को किसी भी तरह के दबाव से मुक्त रखा जाए। नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने और विधि का शासन स्थापित करने में यह व्यवस्था सक्षम साबित हो सके। हाईकोर्ट ने भी आशा की है कि नई नियमावली से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी न हो। नियुक्ति नियमावली-2024 का उद्देश्य डीजीपी पद पर उपयुक्त व्यक्ति के चयन को स्वतंत्र पारदर्शी तंत्र स्थापित करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये चयन राजनीतिक या कार्यकारी हस्तक्षेप से मुक्त है।
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प्रमुख निर्णय
● व्यावसायिक वाहनों के बकाए टैक्स पर जुर्माना माफ किया जाएगा। इसके लिए एक मुश्त समाधान योजना जल्द आएगी।
● नोएडा में टार्क सेमीकंडक्टर 28 हजार करोड़ का करेगी निवेश, 11 हजार को मिलेगा रोजगार
● जेवर के निकट 3706 करोड़ के निवेश से लगेगी सेमीकंडक्टर यूनिट
● लखनऊ अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय के लिए भूमि आवंटन को हरी झंडी
● 300 करोड़ से ज्यादा का निवेश का रास्ता साफ, मिलेगा 4500 लोगों को रोजगार
● छह साल में विश्व बैंक की मदद से सुधारेंगे यूपी की आबोहवा
● केन नहर प्रणाली के सुधार पर 1191 करोड़ होंगे खर्च
● आगरा एक्सप्रेसवे पर सृजित होगा 40 लाख मानव दिवस का रोजगार
● शीरा नीति मंजूर,19 शीरा देसी मदिरा के लिए आवंटित
पशुपालन में डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स भी
लखनऊ। कैबिनेट ने पशुपालन, परापशुचिकित्सा क्षेत्र में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने की नीति बनाने का प्रस्ताव मंजूर किया है। यह पहल गांवों में पशु चिकित्सा मजबूत कर प्रशिक्षित पैरावेट्स बढ़ाने के लिए है। इसके तहत निजी संग सरकारी संस्थानों में पशुपालन डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स संचालित होंगे।