प्रयागराज। केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने याची को एक साल का नोशनल इंक्रीमेंट (एक जुलाई को मिलने वाले वेतन वृद्धि) देने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा कि सिर्फ एक साल का ही एरियर देय आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने फर्रुखाबाद निवासी सत्यराम व अलीगढ़ निवासी सतीश बाबू के आवेदन पर दिया।
- UP : यूपी में चली तबादला एक्सप्रेस, आधा दर्जन पीसीएस अफसर इधर से उधर; देखें पूरी लिस्ट
- Primary ka master: परिषदीय विद्यालयों में टोल फ्री नंबर पर दर्ज हो सकेंगी शिकायतें
- नवीन माड्यूल अंगीकृत किए जाने के संबंध में
- जल्द तय हो सकता है आरओ परीक्षा का प्रारूप
- शिक्षा सेवा आयोग से भी ले सकेंगे टीजीटी 2011 जीवविज्ञान के साक्षात्कार पत्र
30 जून 2009 को फर्रुखाबाद के सत्यप्रकाश और 30 जून 2020 को अलीगढ़ के सतीश बाबू रेलवे से रेलवे से सेवानिवृत्त हुए। इस दौरान दोनों सेवानिवृत्त कर्मियों को एक जुलाई को मिलने वाले वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया। संबंधित अधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदन देकर वेतन वृद्धि व व्याज सहित बकाया राशि भुगतान करने की गुहार लगाई। इस पर कोई विचार न किए जाने पर केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में वाद दाखिल किया। आवेदक के वकील शशिधर द्विवेदी ने उच्च न्यायायल, उच्चतम न्यायालय व ट्रिब्यूनल के आदेशों का हवाला देते दलील दी कि आवेदक वेतन वृद्धि व ब्याज सहित बकाया राशि के हकदार हैं। वहीं, केंद्र सरकार के वकील चक्रपाणि वात्स्यायन ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी किया है, जिसके तहत एक साल की वेतन वृद्धि दी जाएगी