कोर्ट ने शिक्षक के निलंबन पर लगाई रोक
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षक के निलंबन पर
अगले आदेश तक रोक लगा बीएसए से जवाब मांगा है। कहा है कि चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करें। यह आदेश अजय भनोट की अदालत ने घनश्याम दास यादव की याचिका पर दिया है। प्रयागराज निवासी शिक्षक घनश्याम दास यादव की पहली पत्नी ने बीएसए को शिकायती पत्र देकर दूसरी शादी करने का आरोप लगाया था। इस पर बीएसए ने 28 जून 2024 को आदेश जारी कर उन्हें निलंबित कर दिया। शिक्षक ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

- बेसिक शिक्षा परिषद से सम्बन्धित ऑनलाइन पोर्टल पर संचालित मॉड्यूल के सम्बन्ध में समीक्षा एवं सुझाव के सम्बन्ध में।
- अंतर्जनपदीय सामान्य ट्रांसफर की आधिकारिक सूची अभी तक जारी नहीं हुई है। जो सूची वायरल हो रही है ,वह आधिकारिक नहीं है अभी , देखें यह सूची
- खण्ड शिक्षा अधिकारियों हेतु 03 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में।
- बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिका के अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जनपद बरेली में कार्यरत शिक्षकों की पदोन्नति विषयक सूचना प्रेषण विषयक ।
- शैक्षिक सत्र 2025-26 में निःशुल्क यूनीफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता-मोजा तथा स्टेशनरी क्रय से सम्बन्धित धनराशि डी०बी०टी० के माध्यम से सीधे छात्र-छात्राओं के माता/पिता/अभिभावकों के खाते में हस्तांतरित कराये जाने की अद्यावधिक प्रगति तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रकरणों के सम्बन्ध में वर्चुअल बैठक।
वकील हिमांशू गोस्वामी, प्रभाकर अवस्थी ने दलील ने दी कि पहली पत्नी ने याची की दूसरी शादी के 30 साल व उसकी नियुक्ति के 24 साल बाद शिकायत की। याची अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। सेवाकाल में उसका कार्य एवं प्रदर्शन अच्छा रहा है। याची को यूपी सरकारी सेवक आचरण नियमावली के तहत निलंबित कर दिया गया है। यूपी बेसिक शिक्षा (शिक्षक) सेवा नियम के प्रावधान विभागीय अधिकारियों को द्विविवाह को माफ करने का विवेक देता है। अन्य कई दलीलें देते हुए निलंबन आदेश पर को रद्द करने की प्रार्थना की। ब्यूरो