प्रयागराज। हाईकोर्ट में शिक्षामित्रों को सम्मानजनक गुजारा भत्ता न देने संबंधी अवमानना याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की अदालत वाराणसी के विवेकानंद की अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही है।
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- पदोन्नति में टीईटी की अनिवार्यता पर आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई
- आवश्यक जानकारी: जिसकी जानकारी सभी कों जरुरी
- Primary ka master: शिक्षक सेवा समाप्ति आदेश
- Primary ka master: मानव सम्पदा पोर्टल पर समस्त शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मियों के पैन नम्बर त्रुटिरहित अंकित होने के सम्बंध में।
याची के अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि 2023 में शिक्षामित्रों को समान कार्य के समान वेतन की मांग करते हुए एक याचिका दाखिल की गई थी। याचिका निस्तारित करते हुए न्यायालय ने कहा था कि शिक्षामित्रों को भुगतान की जाने वाली मानदेय राशि न्यूनतम है।
राज्य को निर्देश दिया था कि एक समिति का गठन किया जाए। वित्तीय इंडेक्स के अनुसार जीवन जीने के लिए एक सम्मान जनक मानदेय निर्धारित किया जाए। इस आदेश का पालन नहीं किए जाने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई है। ब्यूरो