प्रयागराज। हाईकोर्ट में शिक्षामित्रों को सम्मानजनक गुजारा भत्ता न देने संबंधी अवमानना याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की अदालत वाराणसी के विवेकानंद की अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही है।

- प्रभारी बीएसए प्रयागराज श्री देवव्रत सिंह जी.. देखें आदेश
- विद्यालय विलय पर अमेरिका (ग्राम प्रधान)ने किया विरोध , ठीक इसी प्रकार सभी ग्राम प्रधानों को विरोध करना चाइये
- जुलाई से हर शनिवार को खुलेगा सुप्रीम कोर्ट
- परिषदीय विद्यालयों में बढ़ेगी आईसीटी लैब व स्मार्ट क्लास
- अंशकालिक शिक्षक के लिए आवेदन 20 तक
याची के अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि 2023 में शिक्षामित्रों को समान कार्य के समान वेतन की मांग करते हुए एक याचिका दाखिल की गई थी। याचिका निस्तारित करते हुए न्यायालय ने कहा था कि शिक्षामित्रों को भुगतान की जाने वाली मानदेय राशि न्यूनतम है।
राज्य को निर्देश दिया था कि एक समिति का गठन किया जाए। वित्तीय इंडेक्स के अनुसार जीवन जीने के लिए एक सम्मान जनक मानदेय निर्धारित किया जाए। इस आदेश का पालन नहीं किए जाने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई है। ब्यूरो