प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ‘नया शिक्षा चयन बोर्ड अभी लागू नहीं’ के आधार पर कार्यवाहक को प्रधानाचार्य का वेतन न देने का आदेश हतप्रभ करने वाला है। न्यायालय ने जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) कन्नौज के आदेश को रद्द कर याची को अभ्यावेदन पर छह सप्ताह में नया आदेश जारी का करने का निर्देश दिया।
- मौसम के मुताबिक बढ़ रहा एचएमपीवी, खतरा नहीं : डब्ल्यूएचओ
- यूपी और गुजरात में एचएमपीवी के दो संक्रमित मिले, स्वास्थ्य विभाग ने निजी लैब की रिपोर्ट को किया खारिज
- विज्ञप्ति : जिला समन्वयक (एम०डी०एम०) / कम्प्यूटर ऑपरेटर (एम०डी०एम०) पद हेतु आवेदन का प्रारूप
- बिना सूचना के लगातार विद्यालय से अनुपस्थित शिक्षकों को नोटिस जारी,,, लखनऊ
- डीएलएड में प्रवेश के लिए दूसरा चक्र पूरा, 41924 सीटें आवंटित
यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने कार्यकारी प्रधानाचार्य विनोद यादव की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याची : ग़दर्श शिक्षा सदन इंटर कॉलेज अलीपुर, सौरिख में वरिष्ठ अध्यापक हैं। प्रधानाचार्य का पद रिक्त होने पर उन्हें कार्यकारी प्रधानाचार्य बनाया था। उन्होंने प्रधानाचार्य का वेतन देने के लिए अर्जी दी। डीआईओएस ने ‘पुराना कानून समाप्त हो गया है, नया कानून प्रभावी नहीं हुआ है’ कहते हुए अर्जी खारिज कर दी थी। व्यूरो