प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ‘नया शिक्षा चयन बोर्ड अभी लागू नहीं’ के आधार पर कार्यवाहक को प्रधानाचार्य का वेतन न देने का आदेश हतप्रभ करने वाला है। न्यायालय ने जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) कन्नौज के आदेश को रद्द कर याची को अभ्यावेदन पर छह सप्ताह में नया आदेश जारी का करने का निर्देश दिया।
- प्रधानाध्यापक/इं.प्रधानाध्यापक के सहयोग एवं स्वच्छता व्यवस्था के संबंध में प्रार्थना पत्र
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- शिक्षकों की पदोन्नति व सेवा सुरक्षा पहले जैसी हो

यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने कार्यकारी प्रधानाचार्य विनोद यादव की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याची : ग़दर्श शिक्षा सदन इंटर कॉलेज अलीपुर, सौरिख में वरिष्ठ अध्यापक हैं। प्रधानाचार्य का पद रिक्त होने पर उन्हें कार्यकारी प्रधानाचार्य बनाया था। उन्होंने प्रधानाचार्य का वेतन देने के लिए अर्जी दी। डीआईओएस ने ‘पुराना कानून समाप्त हो गया है, नया कानून प्रभावी नहीं हुआ है’ कहते हुए अर्जी खारिज कर दी थी। व्यूरो