Home News ग्रैप-4 बिना अनुमति न हटाएं ,राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 12वीं तक की कक्षाएं नहीं चलेंगी

ग्रैप-4 बिना अनुमति न हटाएं ,राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 12वीं तक की कक्षाएं नहीं चलेंगी

by Manju Maurya

नई दिल्ली। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली-एनसीआर के स्कूलों में 12वीं तक की भौतिक कक्षाएं बंद करने का आदेश दिया। कहा कि दिल्ली-एनसीआर में शामिल राज्य प्रदूषण कम करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप)- 4 को प्रभावी तरह लागू करने के लिए तुरंत टीमें गठित करें। आदेशों के साथ शीर्ष अदालत ने कहा कि हर नागरिक को स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण सुनिश्चित करना केंद्र और राज्य सरकारों की संवैधानिक जिम्मेदारी है।

जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचने से रोकने को समुचित कदम उठाने में देरी के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को फटकार लगाई। एक्यूआई 450 से नीचे होने के बाद भी ग्रैप-4 के तहत प्रतिबंध को लागू करने का आदेश देते हुए कहा कि हमारी अनुमति बिना बदलाव नहीं होगा। कोर्ट ने एनसीआर के सभी राज्यों को ऐसा तंत्र बनाने को कहा, जिससे ग्रैप-4 की पाबंदी तोड़ने पर शिकायतें हो सके। सीक्यूएम फौरन कार्रवाई करे।

दिल्ली में सोमवार को अत्यधिक प्रदूषण के कारण घनी धुंध के बीच गुजरते वाहन।

सीएक्यूएम ने बढ़ते प्रदूषण स्तर पर ग्रैप के विभिन्न चरणों को लागू करने के बजाय मौसम सुधार का इंतजार किया। यह दृष्टिकोण बेहद गलत है। – सुप्रीम कोर्ट

राज्य सरकारों को निर्देश

● एनसीआर में शामिल राज्यों और केंद्र को पाबंदियों पर तत्काल निर्णय लेना होगा। अगली सुनवाई से पहले इसकी जानकारी भी दें।

● एनसीआर,सरकारें/जीएनसीटीडी सार्वजनिक, नगर पालिका,निजी कार्यालयों को 50 क्षमता पर काम करने पर निर्णय लें।

● राज्य सरकारें अतिरिक्त उपाय कर सकती हैं,कॉलेज/शैक्षणिक संस्थान बंद करना,गैर-इमरजेंसी वाणिज्यिक गतिविधियां रोकना, वाहन में सम-विषम फॉर्मूला भी।

प्रयागराज ग्रीन जोन मेंप्रयागराज। 24 घंटों के दौरान प्रयागराज का एक्यूआई 98 के साथ ग्रीन जोन में रहा। यहां झूंसी का एक्यूआई 104 दर्ज किया गया, जो यलो जोन में रहा। सिविल लाइंस और तेलियरगंज ग्रीन जोन में रहे।

दिल्ली

➡दिल्ली में प्रदूषण को लेकर SC का बड़ा आदेश

➡दिल्ली-NCR में स्कूलों को बंद करने का आदेश

➡12वीं तक के सभी स्कूल बंद हो-सुप्रीम कोर्ट

➡SC ने स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया

➡क्लास की पढ़ाई सिर्फ ऑनलाइन होगी- SC

➡दिल्ली सरकार ने क्या किया, बताएं ?- SC

➡राज्य,केंद्र सरकार हलफनामा दाखिल करे-SC

➡सख्ती से GRAP-4 लागू करने के दिए आदेश

➡मामले में अब 22 नवंबर को अगली सुनवाई.

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