नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सरकारी नियमों की अनदेखी पर केंद्र को व्हाट्सऐप के संचालन पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी।
पीठ ने कहा कि वह केरल निवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ओमनाकुट्टन केजी द्वारा दायर याचिका पर विचार करने की इच्छुक नहीं है। ओमनाकुट्टन ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल
मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 का पालन करने से इनकार कर दिया है। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया कि व्हाट्सऐप संविधान के अनुच्छेद- 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है और राष्ट्रीय हित तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू के परिजनों की कंपनियों को सरकारी ठेका देने की जांच कराने संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई टाल दी।