प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड की 2016 की पुलिस उपनिरीक्षक सिविल, प्लाटून कमांडर पीएसी व फायर सर्विस भर्ती में आरक्षित श्रेणी के रिक्त 125 पदों पर नार्मलाइजेशन प्रक्रिया के तहत चयनित न होने वाले सभी टेस्ट में सफल अभ्यर्थियों का चयन कर नियुक्ति करने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने दिया है। अधिवक्ता सिद्दीकी का कहना है कि भर्ती बोर्ड ने 3307 पद विज्ञापित किए। याची लिखित परीक्षा सहित शारीरिक दक्षता व दस्तावेज सत्यापन में योग्य पाए गए, लेकिन 28 फरवरी 2019 को घोषित अंतिम परिणाम सूची में उन्हें शामिल नहीं किया गया।