नई दिल्ली, । मौजूदा पैन कार्ड धारकों को उन्नत प्रणाली यानी पैन 2.0 के अंतर्गत नए पैन बनवाने के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने मंगलवार को उन सभी सवालों के जवाब दिए हैं जो केंद्र की तरफ से स्वीकृत पैन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के बाद उठ रहे थे। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि 2.0 के तहत ई-पैन पंजीकृत मेल आईडी पर भेजे जाएंगे। भौतिक पैन कार्ड के लिए 50 रुपये शुल्क के साथ आवेदन करना होगा।

- वीडियो और चार छात्राओं ने उजागर की प्रोफेसर की करतूत
- चयन वेतनमान स्वीकृति में देरी से शिक्षकों में आक्रोश
- तबादले हो गए, लेकिन सता रही वेतन की चिंता, बेसिक शिक्षकों की ID और LPC अब तक ट्रांसफर नहीं
- 3,000 रुपये में एक साल के लिए फास्टैग, 15 अगस्त से शुरू होगी योजना
- सरकारी भूमि पर बने तीन मदरसे किए ध्वस्त
भारत के बाहर कार्ड की डिलीवरी के लिएआवेदक को 15 रुपये के साथ वास्तविक भारतीय डाक शुल्क भी देना होगा। बोर्ड की तरफ से बताया गया है कि नए पैन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। मौजूदा पैन कार्ड (पैन 2.0) के तहत पूरी तरह से वैध बने रहेंगे। कोई भी पैन तब तक नहीं बदला जाएगा, जब तक पैन धारक कोई अपडेट एवं सुधार नहीं चाहता है। मौजूदा पैन धारक अपने मौजूदा पैन विवरण जैसे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पता या नाम, जन्म तिथि आदि में कोई सुधार या बदलाव करना चाहते हैं, तो वह बदलाव के लिए आधार आधारित ऑनलाइन सुविधा का निशुल्क लाभ उठा सकते हैं।