प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट की फटकार के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज ने कंपोजिट विद्यालय दारागंज समाजा की प्रधानाध्यापिका रुकैया अब्बासी का वेतन रोकने का आदेश वापस ले लिया।
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न्यायमूर्ति अजय भनोट ने यह आदेश बीएसए के वकील कूष्मांडेय साही के वेतन रोकने के आदेश को वापस लेने की जानकारी देने के बाद दिया। याची
अधिवक्ता लक्ष्मीकांत त्रिगुणायत का कहना था कि याची का पक्ष सुने बगैर शिकायत पर बीएसए ने जांच कमेटी की संस्तुति पर वेतन रोकने का मनमाना आदेश जारी किया है।
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- वर्तमान में विभिन्न जनपदों में प्रेषित लिमिट , आदेश संख्या,संबंधित मद ,कंपोनेंट कोड, आदेश संख्या आदि कुछ लिमिट समस्त विद्यालयों में प्रेषित की गई हैं कुछ लिमिट सीमित संख्या में विद्यालयों में
- ARP का आवेदन किसको नहीं करना चाहिए..!
ज्योति कैनवास, गुंजन श्रीवास्तव व मीनू श्रीवास्तव ने आईजीआरएस पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत कर आरोप लगाया कि रुकैया अब्बासी ने अध्यापिका रहते हुए परास्नातक व पीएचडी की डिग्री हासिल की है। इस पर गठित कमेटी के वेतन रोकने की संस्तुति पर बीएसए ने एक सप्ताह का समय दिया