प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट की फटकार के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज ने कंपोजिट विद्यालय दारागंज समाजा की प्रधानाध्यापिका रुकैया अब्बासी का वेतन रोकने का आदेश वापस ले लिया।

न्यायमूर्ति अजय भनोट ने यह आदेश बीएसए के वकील कूष्मांडेय साही के वेतन रोकने के आदेश को वापस लेने की जानकारी देने के बाद दिया। याची
अधिवक्ता लक्ष्मीकांत त्रिगुणायत का कहना था कि याची का पक्ष सुने बगैर शिकायत पर बीएसए ने जांच कमेटी की संस्तुति पर वेतन रोकने का मनमाना आदेश जारी किया है।
- Primary ka master: 300 बार उठक-बैठक से छात्र की मौत में हाई कोर्ट से शिक्षक को राहत
- मौसम ए हाल : इन जिलों में आज होगी मेघगर्जन / आकाशीय बिजली / अचानक तेज हवा के साथ वर्षा की संभावना , देखें
- छात्राओं से अश्लीलता में प्रोफेसर पर दुष्कर्म का केस
- पंद्रह दिनों में यूपी बोर्ड परीक्षा की तीन करोड़ कॉपियों का होगा मूल्यांकन
- Primary ka master: बीएसए को स्कूल तक पहुंचानी होंगी किताबें
ज्योति कैनवास, गुंजन श्रीवास्तव व मीनू श्रीवास्तव ने आईजीआरएस पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत कर आरोप लगाया कि रुकैया अब्बासी ने अध्यापिका रहते हुए परास्नातक व पीएचडी की डिग्री हासिल की है। इस पर गठित कमेटी के वेतन रोकने की संस्तुति पर बीएसए ने एक सप्ताह का समय दिया