नई दिल्ली। सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति से जुड़े नियमों को लेकर दिशा निर्देश जारी हुआ है। इसे कार्मिक मंत्रालय के अधीन आने वाले पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग की ओर से जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि 18 साल की नौकरी पूरी करने वाले कर्मचारियों को अपना सत्यापन कराना अनिवार्य होगा
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