● शासनादेश में जिला स्तर पर आरक्षण देने का है प्रावधान
● प्रबंधकों ने स्कूलस्तर पर आरक्षण का भेजा था अधियाचन
प्रयागराज, । प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापकों के 1894 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव शिक्षा निदेशालय से शासन को भेज दिया गया है। हालांकि आरक्षण का मसला अब तक हल नहीं हो सका है। शासनादेश में विद्यमान व्यवस्था यानि जिलेस्तर पर आरक्षण लागू करने की बात कही गई है, जबकि प्रबंधक ने स्कूलस्तर पर आरक्षण मानते हुए पदों को भेजा है। अब यह शासन को निर्णय लेना है कि आरक्षण किस स्तर पर लागू होगा। वैसे सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में स्कूलस्तर पर ही आरक्षण का प्रावधान है।

- COMPOSIT GRANT 2024-25 RELEASE 75% : वर्ष 2024-25 में परिषदीय प्राथमिक विद्यालय / उच्च प्राथमिक विद्यालय / कम्पोजिट विद्यालयों में कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट की शेष धनराशि अवमुक्त एवं व्यय किये जाने के सम्बन्ध में।
- Report card fund release : बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के अधीन संचालित विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को वार्षिक परीक्षा/मूल्यांकन के उपरान्त रिपोर्ट कार्ड उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।
- Good news: B.ED एवं M.ED 01 वर्षीय कोर्सेज सहित 09 टीचिंग कोर्सेज के लिए नए नियमों पर लगेगी मुहर
- Teacher diary: दिनांक 19 मार्च , 2025 कक्षा- 01, 02, 03, 04, 05 की भरी हुई शिक्षक डायरी , देखें
- पेंशनभोगी पाई-पाई के हुए मोहताज
इस भर्ती को पूरी करने के लिए शासन ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा से अक्तूबर में तीन बार रिपोर्ट मांगी थी। 1894 पदों पर शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति 2021 में जारी हुई और लिखित परीक्षा 17 अक्तूबर 2021 को कराई गई। परीक्षा का परिणाम 15 नवंबर 2021 को घोषित हुआ। हालांकि घोषित परिणाम के खिलाफ कुछ अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में याचिकाएं कर दीं। उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप पर पुन: संशोधित परिणाम 6 सितंबर 2022 को जारी किया गया।
फिर से कुछ अभ्यर्थियों ने संशोधित परिणाम को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। अंतत: उच्च न्यायालय ने 15 फरवरी 2024 को सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कराने के आदेश दिए थे।