कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानान्तरण नियमावली-2024 को प्रख्यापित करने की सहमति दे दी है। इसके तहत अब सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों का तीन साल पर एक बार तबादला हो सकेगा।
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पूर्व में एडेड कालेजों के शिक्षकों के तबादलों में काफी समस्याएं आती थी। 10 साल सेवा के बाद ही तबादले का प्रावधान था। बाद में अवधि पांच साल कर दी लेकिन इससे भी एडेड कॉलेजों के शिक्षकों की समस्याएं दूर नहीं हुईं। नए
आयोग के गठन संस्तुति पर सरकार ने एडेड कॉलेजों के शिक्षकों के स्थानांतरण तीन वर्ष पर एक बार करने का प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।