अमरोहाः कथित तौर पर टिफिन बाक्स में नानवेज लाने के मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। तीनों बच्चों का प्रवेश दो सप्ताह के भीतर अन्य सीबीएसई से संबद्ध विद्यालय में कराने के आदेश जिलाधिकारी को दिए हैं। साथ ही हलफनामा भी दायर करने को कहा है। इस पर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि, अभी आदेश मुख्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। इधर डीएम ने कहा है कि प्रकरण की पूरी जानकारी के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर अमल किया जाएगा।
शहर के एक नामचीन कालेज में सितंबर में कक्षा तीन के छात्र को टिफिन में नानवेज लाने पर जमकर हंगामा हुआ था, जिसकी वीडियो वायरल हो गई थी। मामले के तूल पकड़ने के बाद तत्कालीन डीएम राजेश कुमार त्यागी ने जांच के लिए तीन सदस्य कमेटी गठित की थी। कमेटी ने जांच कर प्रिंसिपल को क्लीनचिट दे दी थी। अनुचित भाषा के लिए उनकी खिंचाई की थी। इसके बाद कालेज ने कार्रवाई करते हुए प्रिंसिपल को हटा दिया था और अफसरों को लिखित में उसकी सूचना दी थी। आरोप था कि कालेज ने छात्र को निष्कासित कर दिया था। इसके बाद उसकी मां ने न्याय के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा की पीठ ने मामले की सुनवाई की। इसमें उन्होंने जिलाधिकारी को तीनों बच्चों का प्रवेश सीबीएसई से संबद्ध विद्यालय में कराने के आदेश दिए हैं। आदेश का अनुपालन न करने पर डीएम को अगली सुनवाई तिथि छह जनवरी पर उपस्थित रहने को कहा है। इस पर प्रशासन ने अंदरखाने तीनों बच्चों का प्रवेश कराने के लिए तैयारियां चालू कर दी हैं। विद्यालय संचालकों से संपर्क करने का कार्य शुरू कर दिया है।