प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती-2023 की आंसर की में संशोधन की मांग करते हुए दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व पुलिस भर्ती बोर्ड से दो सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने दीपक राणा व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता अनिरुद्ध पांडेय को सुनकर दिया है।
याचिका के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ ने कांस्टेबल भर्ती के 60244 पद विज्ञापित किए। लिखित परीक्षा के
बाद उत्तर कुंजी भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर 11 से 19 सितंबर तक प्रदर्शित कर अभ्यर्थियों से साक्ष्य आधारित आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं। भर्ती बोर्ड के अनुसार 25 प्रश्नों के त्रुटिपूर्ण होने से प्रश्नों को निरस्त किया गया।
29 प्रश्नों के एक से अधिक विकल्प सही हैं। 16 प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में परिवर्तन किया गया। याचियों की दलील है कि आंसर की में अभी भी त्रुटियां हैं। इसमें सुधार की जरूरत है। न्यायालय ने सुनवाई के लिए तीन जनवरी की तारीख लगाई है