*आओ ज्ञान बढ़ाएं…*🚩🚩🚩
`सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के 27 अक्टूबर 2016 के शासनादेश के अनुसार-`
*”राज्य सरकार के सेवानिवृत्त/मृत सरकारी कर्मचारियों की मानसिक शारीरिक रूप से अक्षम संतान, जो जीविकोपार्जन में समर्थ नहीं है, को विवाह के उपरान्त भी पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी।”*
अन्य-👉 *आश्रित माता-पिता अविवाहित/तलाकशुदा/विधवा पुत्री की पारिवारिक पेन्शन जीवन पर्यन्त मिलेगी।*
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https://sadup.gov.in/post/hi/family-pension
✍️निर्भय सिंह,लखनऊ