अयोध्या। नगर क्षेत्र के मकबरा तिराहे पर स्कूल जाते समय शिक्षिका द्रौपदी देवी की गोली मारकर हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय अशोक कुमार दुबे ने बृहस्पतिवार को महंत जयप्रकाश दास व शिष्य रमेश दुबे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 10-10 हजार रुपये का
जुर्माना भी लगाया। महंत को आयुध अधिनियम में पांच माह के कारावास की अतिरिक्त सजा भी सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मकबरा स्थित शीतला माता मंदिर के महंत जयप्रकाश दास से द्रौपदी देवी सिंह का जमीन को लेकर विवाद
चल रहा था। दीवानी न्यायालय में 18 अक्तूबर, 2016 को बहस पूरी होने के बाद फैसला आना था। । इसी रंजिश में महंत ने द्रौपदी देवी को जान से मारने की धमकी दी थी। 20 अक्तूबर, 2016 को स्कूल जाने के लिए मकबरा तिराहे पर सवारी का इंतजार कर रही द्रौपदी की जयप्रकाश ने गोली मारकर हत्या कर
दी। विवेचना निरीक्षक अरुण कुमार राय को सौंपी गई। उन्होंने सुल्तानपुर निवासी जयप्रकाश दास व शिष्य रमेश दुबे के विरुद्ध हत्या का आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से 11 गवाह पेश हुए। लैब रिपोर्ट में भी जयप्रकाश के रिवॉल्वर के कारतूस से घटना की पुष्टि हुई। संवाद