, लखनऊ। परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों व अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षक राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए बुधवार एक जनवरी से आवेदन फार्म भर सकेंगे। वह आनलाइन फार्म 15 फरवरी तक भर सकेंगे। फार्म भरने के लिए प्राथमिक स्कूलों में 150, उच्च प्राथमिक स्कूलों में 105 और कंपोजिट विद्यालयों में 255 छात्र होना जरूरी हैं। अगर किसी विद्यालय में इससे कम छात्र हैं तो शिक्षक पुरस्कार के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे।
विद्यालयों के ऐसे शिक्षक जिनकी सेवाएं कम से कम 15 वर्ष की पूरी हों या जिनके रिटायर होने में न्यूनतम पांच वर्ष शेष हो वही फार्म भर सकेंगे। 31 मार्च 2025 से इसकी गणना की जाएगी। आवेदन फार्म के लिए विद्यालय में न्यूनतम छात्र संख्या भी निर्धारित की गई है। विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा यतीन्द्र कुमार के मुताबिक 16 फरवरी से 31 मार्च तक सभी जिलों में जिला स्तरीय चयन समितियां तीन-तीन सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों का चयन करेंगी।
पांच सदस्यीय राज्य स्तरीय कमेटी गठित
पांच सदस्यीय राज्य स्तरीय कमेटी महानिदेशक, स्कूल शिक्षा की अध्यक्षता में गठित होगी। बेसिक शिक्षा निदेशक को सदस्य सचिव बनाया जाएगा। उप शिक्षा निदेशक (प्राइमरी) और महानिदेशक द्वारा नामित एक शिक्षाविद को सदस्य बनाया जाएगा। राज्य अध्यापक पुरस्कार में सभी जिलों का प्रतिनिधित्व तय किया जाएगा।
प्रत्येक जिले से कम से कम एक शिक्षक का चयन पुरस्कार के लिए होगा। अगर राज्य स्तरीय कमेटी जिलों से भेजे गए तीन-तीन शिक्षकों के नाम में से किसी से संतुष्ट नहीं है तो वह जिले से दो-दो शिक्षकों के और नाम मांग सकेगी। ताकि उसमें से किसी एक उपयुक्त शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित किया जा सके।