_01 शिक्षकों को देय समस्त प्रकार के अवकाश ऑनलाइन ही स्वीकृत किये जायेंगे।_
_2. ऐसे शिक्षक जो बिना अवकाश स्वीकृत कराये अनियमित रूप से अनुपस्थित हो रहे हैं, के विरूद्ध उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् कर्मचारी वर्ग नियमावली-1973 सपठित तथा उ०प्र० सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 में दिये गये प्राविधानानुसार समयान्तर्गत नियमसंगत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।_
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_3. परिषदीय विद्यालय में लम्बी अवधि से अनुपस्थित शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के विरूद्ध नियमसंगत कार्यवाही नहीं करने के लिए *संबंधित समस्त प्रधानाध्यापक / प्रभारी प्रधानाध्यापक* , खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरूद्ध भी नियमसंगत कार्यवाही की जायेगी।_
_4. अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में अनुपस्थिति शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के विरूद्ध नियमसंगत कार्यवाही की जायेगी तथा लम्बी अवधि से अनुपस्थित चल रहे शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों विरूद्ध कार्यवाही न करने हेतु संस्था प्रबंधक, प्रधानाध्यापक / प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी होंगे।_
_5. शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी जो लम्बी अवधि से अनियमित रूप से विद्यालय से अनुपस्थित चल रहे हैं तथा विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के लिए उपस्थित होने की दशा में मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) के माध्यम से प्रकरण शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ०प्र० लखनऊ को संदर्भित किये जायेंगे।_
_6. शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी के लम्बी अवधि से अनुपस्थित होने की दशा में संबंधित शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी के विरूद्ध उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् कर्मचारी वर्ग नियमावली-1973 सपठित उ०प्र० सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 में विहित प्राविधानों के क्रम में समयान्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी तथा लम्बी अवधि से अनुपस्थित कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही न किये जाने हेतु संबंधित संस्था प्रबंधक, प्रधानाध्यापक / प्रभारी प्रधानाध्यापक, खण्ड शिक्षा अधिकारी तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए, उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।_
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