अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु निर्धारित सेवा अवधि की बाध्यता समाप्त करने के सम्बन्ध में।
महोदय,
सादर अवगत कराना है, कि सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद उ०प्र० प्रयागराज के पत्रांक वे०शि०प०/14619- 21/2024-25 दिनांक 10-12-2024 के द्वारा अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु विशेष सचिव बेसिक शिक्षा, अनुभाग-5 उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित प्रस्ताव के बिन्दु संख्या-1 में उल्लिखित किया गया है कि “उ०प्र०बेसिक शिक्षा अध्यापक तैनाती नियमावली-2008 के नियम 8 (2) (घ) में निहित प्राविधानुसार 05 वर्ष की नियमित सेवा अवधि पूर्ण करने वाले अध्यापक/अध्यापिका ही अर्ह होंगे। 05 वर्ष नियमित सेवा अवधि की गणना कार्यरत जनपद में दिनांक 31 मार्च 2024 तक की जायेगी।
महोदय उक्त के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि पारस्परिक स्थानांतरण विद्यालय से विद्यालय में होते हैं तथा एक शिक्षक दूसरे शिक्षक का स्थान स्वयं ले लेता है। पारस्परिक स्थानांतरण से विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात भी प्रभावित नही होता है। आपकी लोक प्रिय सरकार द्वारा जनहित एवं शिक्षा हित में अंतर्जनपदीय स्थानांतरण किए जाते रहे हैं। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु समयावधि की वाध्यता समाप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।