राज्य ब्यूरो, जागरण लखनऊः राज्य कर्मचारियों को 31 दिसंबर, 2024 तक अर्जित अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा 31 जनवरी तक देना होगा। मानव संपदा पोर्टल पर विवरण न दर्ज करने वालों को पदोन्नति नहीं मिलेगी। पोर्टल पर विवरण दर्ज करने की सुविधा एक जनवरी से मिलने लगेगी। प्रदेश
सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया गया है कि जो कर्मचारी पोर्टल पर ब्योरा नहीं देंगे उनकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा। वहीं, आइएएस, आइएफएस व पीसीएस अधिकारियों को स्पैरो पोर्टल पर संपत्ति का विवरण देना होगा।
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से सभी विभागों के अपर
मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं विभागाध्यक्ष को भेजे गए आदेश में कहा गया है कि 31 जनवरी तक राज्यकर्मियों को अपनी संपत्ति का विवरण देना होगा। ऐसा न करने वाले कर्मियों के संबंध में एक फरवरी व उसके बाद होने वाली विभागीय चयन समिति की बैठकों में पदोन्नति पर विचार नहीं होगा।
इसके साथ ही संबंधित के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।
आदेश में लिखा है कि मानव संपदा पोर्टल पर वर्ष 2024 की जानकारी एक जनवरी 2025 से अपडेट होने लगेगी। सभी अधिकारियों व कार्यालयों को उनके अधीन कर्मियों को यह कार्य समय पर पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं।
जो कर्मी या अधिकारी इसे अपडेट नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के तहत अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं, आइएएस, आइएफएस व पीसीएस अधिकारियों को भी 31 जनवरी तक स्पैरो पोर्टल पर संपत्ति का विवरण दर्ज करना होगा।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मियों को अपनी-अपनी संपत्ति का ब्योरा देना होगा। इसके बाद ही उन्हें प्रमोशन मिल सकेगा। शासन की ओर से साफ कर दिया गया है कि जो कर्मी ब्योरा नहीं देंगे, उनके प्रमोसन पर विचार नहीं होगा। सभी कर्मियों को अपना ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर देना होगा।
शासन की तरफ से जारी पत्र में कहा गया कि 31 जनवरी तक राज्य कर्मियों को अपनी संपत्ति का ब्योरा देना होगा। अन्यथा प्रमोशन पर विचार नहीं होगा। साथ ही संबंधित के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण अनिवार्य रूप से 31 जनवरी तक दे दें।

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अनुशासन एवं अपील के तहत कार्रवाई होगी
मानव संपदा पोर्टल पर वर्ष 2024 की जानकारी एक जनवरी 2025 से अपडेट होने लगेगी। अधिकारियों और कार्यालयों को यह कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं। जो कर्मी या अधिकारी इसे अपडेट नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) के तहत कार्रवाई की जाएगी।