उपर्युक्त विषयक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को लाने एवं ले जाने हेतु प्रयोग किये जा रहे वाहनों के संदर्भ में संज्ञान में आया है कि अनाधिकृत वाहन का उपयोग किया जा रहा है। जबकि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से पूर्व में निर्देशित किया गया है कि बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से विद्यालयों में ऐसे अधिकृत वाहनों का ही प्रयोग किया जाए जो आर०टी०ओ० कार्यालय से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त हों, चालकों के पास ड्राइविंग लाइसेंस हो एवं वाहनों के अंदर बच्चों के बैठने आदि की समुचित व्यवस्था हो।
तत्कम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके विद्यालय में सम्बद्ध ऐसे वाहनों का समय-समय पर आप स्वतः उनके अभिलेखों की जांच करें और किसी भी दशा में अनाधिकृत वाहन / अनाधिकृत चालक के माध्यम से छात्र-छात्राओं को लाने-ले जाने में प्रयोग न किया जाए. जिससे किसी तरह की प्रतिकूलता से बचा जा सकें। भविष्य में विद्यालयों के निरीक्षण के समय यदि उक्त के संदर्भ में शिथिलता पायी जाती है तो नियमानुसार कार्यवाही के लिए पूर्णतया आप जिम्मेदार होगें।