तिरुअनंतपुरम, ग्रेट्रः केरल में एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मंगलवार को एक ट्यूशन शिक्षक को पांच साल पहले दूसरी कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 111 साल की कठोर कारावास और 1.05 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरा गया तो दोषी 44 वर्षीय मनोज को एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। इससे पहले अपने पति द्वारा छात्रा के साथ दुष्कर्म के बारे में जानने पर मनोज की पत्नी ने जान दे दी थी।
अपने फैसले में न्यायाधीश आर. रेखा ने कहा कि मनोज को बच्ची का अभिभावक माना जाता था। उसने ऐसा अपराध किया है, जिसके लिए दया की आवश्यकता नहीं है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना दो जुलाई 2019 की है। दोषी सरकारी कर्मचारी है। वह अपने आवास पर ट्यूशन कक्षाएं चलाता था। बच्ची को एक विशेष कक्षा के लिए बुलाया और बाद में उसके
फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी पर 1.05 लाख जुर्माना भी लगाया
- दुष्कर्म की जानकारी होने पर पत्नी ने दे दी थी जान
साथ दुष्कर्म किया, अपने मोबाइल फोन पर इसकी तस्वीरें भी ली थी। घटना से बच्ची डर गई और उसने ट्यूशन क्लास जाना बंद कर दिया था। इसके बाद शिक्षक ने घटना की तस्वीरें प्रसारित कर दीं। बच्ची के परिवार ने फोर्ट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मनोज को गिरफ्तार कर उसका फोन जब्त कर लिया और फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया, जिसमें दुष्कर्म की तस्वीरें सामने आईं। मनोज ने दावा किया कि वह घटना के दिन कार्यालय में था। हालांकि, अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए फोन के कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि घटना के दिन मनोज ट्यूशन सेंटर में था