शिक्षामित्रों के मानदेय वृद्धि मामले में हाई कोर्ट ने मांगी जानकारी
, प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से करीब डेढ़ लाख शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने के मामले में कृत कार्यवाही की जानकारी 27 जनवरी तक मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने वाराणसी के विवेकानंद की अवमानना याचिका पर दिया है।
याची ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी। इस पर कोर्ट ने सम्मानजनक मानदेय निर्धारित करने के लिए समिति गठित करने का आदेश राज्य सरकार को दिया था। आदेश का पालन न करने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई है। अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी ने दलील दी कि 2023 में शिक्षामित्रों ने समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग कर याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने शिक्षामित्रों के मानदेय को न्यूनतम मानते हुए राज्य को समिति का गठन कर सम्मानजनक मानदेय निर्धारित करने का निर्देश दिया था। अवमानना याचिका पर राज्य के वकील ने न्यायालय को बताया था कि आदेश के अनुपालन में शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति बनाई गई थी।
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शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने पर क्या कर रही सरकार : हाईकोर्ट
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से करीब डेढ़ लाख शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने पर लिए गए फैसले की 27 जनवरी तक जानकारी तलब की है। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय की अदालत ने वाराणसी के विवेकानंद की अवमानना याचिका पर दिया है।
अब तक समिति का गठन व मानदेय बढ़ाए जाने पर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। यह आरोप लगा याची ने अवमानना याचिका
वाराणसी निवासी की अवमानना याचिका पर कोर्ट ने पूछा
दाखिल की है। अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी ने दलील दी कि 2023 में याची ने समान कार्य के लिए समान वेतन के आधार पर मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल
की थी। इस पर कोर्ट ने समिति गठित कर निर्णय लेने का आदेश दिया था।
स्थायी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि आदेश के अनुपालन में शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई थी। समिति ने रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। वित्तीय बोझ को देखते हुए रिपोर्ट वित्त विभाग को भेजी गई है। साथ ही विस्तृत जानकारी देने के लिए मोहलत की मांग की। इस पर कोर्ट ने इजाजत दे दी।