लखनऊ। प्रदेश में एकमुश्त समाधान योजना का पहला चरण पूरा हो गया है। एक जनवरी से 15 जनवरी तक दूसरे चरण में एकमुश्त बकाया जमा करने पर सरचार्ज में 80 फीसदी की छूट मिलेगी।
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि सभी प्रकार के उपभोक्ता अपने नजदीकी उपखंड कार्यालय, कैश काउंटर, जनसेवा केंद्र के माध्यम से या विभागीय वेबसाइट पर पंजीयन कर बिल जमा कर सकते हैं। एक किलोवाट भार तक के तथा पांच हजार रुपये के मूल बकाये पर घरेलू उपभोक्ताओं को योजना के द्वितीय चरण में विलंबित बिलों के एकमुश्त
भुगतान पर सरचार्ज में सर्वाधिक 80 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा।
किश्तों में भुगतान पर 65 प्रतिशत की छूट मिलेगी। किसानों को उनके निजी नलकूप में 31 मार्च, 2023 तक के उनके बकाए विद्युत बिलों के विलंबित भुगतान अधिभार में छूट का लाभ लेने के लिए सात मार्च, 2024 से पंजीकरण कराए जा रहे हैं, जिन्हें अभी इस छूट का लाभ मिलता रहेगा। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि प्रथम चरण में 17,20,651 उपभोक्ताओं ने छूट का लाभ लिया है। इससे 1372.09 करोड़ रुपये राजस्व की प्राप्ति हुई