सख्ती: बार-बार ट्रैफिक नियम तोडा, निलंबित होगा DL
सड़क परिवहन मंत्रालय वाहन मालिकों और ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए पता यानी आधार, मोबाइल फोन नंबर और अन्य विवरण अपडेट करना अनिवार्य करने पर विचार कर रहा है।
सूत्रों ने कहा कि मंत्रालय इसे मोटर वाहन अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों का हिस्सा बनाने पर विचार कर रहा है। एक अधिकारी ने कहा, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों, विशेष रूप से लगातार उल्लंघन करने वालों, अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए जोखिम पैदा करने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए एक सख्त निगरानी तंत्र की आवश्यकता है।
जुर्माने और कार्रवाई का सामना करने से बचने के लिए लोग मोबाइल नंबर बदल लेते हैं या फिर नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर देते हैं। कार्रवाई बचने के इन आसान तरीकों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से इस बदलाव पर विचार किया जा रहा है।
12 हजार करोड़ के चालान लंबित
हाल ही में, केंद्रीय सड़क परिवहन सचिव ने कहा था कि परिवहन विभाग ने नियम तोड़ने वाले लोगों को चालान जारी किए हैं उनमें से 12,000 करोड़ रुपये से अधिक के ई-चालान का भुगतान नहीं किया गया है। इस विफलता की मुख्य वजह है कि जिस डेटाबेस से हम ई-चालान प्रणाली को चला कर रहे हैं वह अपडेट नहीं है। इनमें लोगों के पते और मोबाइल नंबर नियमित रूप से अपडेट नहीं होते।
कुछ ड्राइविंग लाइसेंस दशकों पुराने
विभाग का कहना है कि सारथी और वाहन डेटाबेस पर कुछ ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र यानी आरसी कई दशक पुराने हो सकते हैं। विभाग अब ऐसी व्यवस्था के बारे में विचार कर रहा है जहां वाहन मालिकों या लाइसेंस धारकों के लिए अपना विवरण अपडेट करना अनिवार्य हो जाए।
उल्लंघनकर्ता इसका खामियाजा उठाएंगे
इससे एजेंसियों को यह जानने में मदद मिलेगी कि चालान या जुर्माना वसूलने के लिए किससे और कहां संपर्क करना है। एक निश्चित समय के बाद ई-चालान जुर्माना अदा नहीं किया जाता है, तो पंजीकरण प्रमाणपत्र या लाइसेंस धारक को मिलने वाली अन्य जरूरी सेवाओं पर आर्थिक असर डाला जा सकता है।