प्रयागराज निवासी सहायक अभियंता का स्थानांतरण रद्द
प्रयागराज। सजा के रूप में किया गया स्थानांतरण पूरी तरह से अवैध है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की पीठ ने प्रयागराज निवासी विद्युत विभाग में सहायक अभियंता के स्थानांतरण को रद्द कर यह टिप्पणी की। कहा कि कर्मचारी को उसी जगह काम करने दिया जाए, जहां वह पहले से था।
